शिक्षित महिलायें होती हैं, समाज की कड़ी
बदायूँः 20 दिसम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, श्री मनोज कमार तृतीय के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा दिनांकः 20.12.2024 को महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यकम विधान से समाधान के अन्तर्गत विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन ब्लाक जगत सभागार, जनपद बदायूं में आयोजित किया गया।
शिविर का शुभारम्भ अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायू शिव कुमारी, की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में बी०सी०पी०एम०, सी०एच०सी०, जगत बदायूं, श्री मुनेन्द्र सिंह, द्वारा अपने वक्तव्य में बताया कि जब हम लोग स्वस्थ्य होगें तभी हम जागरूकता प्राप्त कर पायेगें इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत आशा बहुओ एवं ए०एन०एम० के द्वारा किये जाने वाले कार्यों के योगदान के वारे में विस्तार पूर्वक बताया। ग्राम पंचायात सचिव, श्रीमती रीना पाठक, द्वारा अपने वक्तव्य में सरकार द्वारा संचालित महिलाओं के हितार्थ विभिन्न सरकारी योजनाओं से अवगत कराया।
अस्टेिन्ट, एल०ए०डी०सी०, जि०वि०से०प्रा०, सुश्री कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में बताया यदि महिलाओं को शसक्त बनाना है तो उन्हें शैक्षिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा महिला शसक्तीकरण का ही प्रतिफल है कि आज हमारे देश राष्ट्रपति, जनपद बदायूं की जिलाधिकारी एवं माननीय अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, महोदया भी महिला ही हैं ये बड़े गर्व की बात है किसी भी अपराध कारित होने के उपरान्त यदि पुलिस किसी महिला को शाम 5 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकती तथा जिला कारागार में भी महिलाओं को अलग बैरक की व्यवस्था होती है व महिलाओं के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं 3 नये कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गयी।
सहायक विकास अधिकारी, (पंचायत), वि०ख०, जगत बदायूं, श्री दीपांकुर सक्सेना, व खण्ड विकास अधिकारी, वि०ख०-जगत, बदायूं श्री प्रवीन कुमार, द्वारा अपने वक्तव्य बताया सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया।
उक्त शिदिर के अन्त में अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायू शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में बताया कि उक्त विधिक जागरूकता कार्यकम ष्विधान रो समाधान के अन्तर्गत महिलाओं की शिकायतों के समाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवाये प्रदान की जाती है, यदि किसी प्रकार महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं व सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकती हैं, महिलायें भी पुरुषों की तुलना में कम कमजोर नहीं होती हैं बल्कि वह समाज की एक मजबूत कड़ी के रूप में होती है तथा अपनी बेटियों की शिक्षा पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए जिससे समाज में बढ़ती आराजकता को दूर किया जा सके एवं साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं सेल आह्नावान किया गया कि अपने आस-पास के परिवेश में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, तथा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें इसके अतिरिक्त महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन, एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ आप जब ले सकते हैं जब आप जागरूक एवं शिक्षित होगें यदि कोई आपको मानसिक व भावनात्मक रूप से भी प्रताड़ित करता है तो वह भी घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आता है और इसके लिए कानून में घरेलू हिंसा अधिनियम के रूप में उल्लेखित है एवं दिनांक 08.03.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं, तथा सूक्ष्म एवं लघु प्रकृति के वादों को सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुक्रम में जनपद न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है।
उक्त मध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों/अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है। इसी कम में बताया कि महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान अति आवश्यक है। उक्त कार्यक्रम का संचालन, रिसोर्स पर्सन/नामिका अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, श्री सन्तोष कुमार सक्सेना द्वारा किया गयज्ञं