आवेदनों को गंभीरता से न लेने की लोक सेवकों की प्रवृत्ति घातक।।
सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हुए सूचना/ सामाजिक कार्यकर्ता हरि प्रताप सिंह राठोड़ एडवोकेट ने 24 मई 2022 को राजस्व विभाग बदायूं के लोक सूचना अधिकारी अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को आवेदन प्रेषित कर निम्न सुचनाएं मांगी :-
1- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 225 ग व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 193 में गठित राजस्व समितियों के गठन से संबंधित व समितियों की कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध करावे।
मांगी गई सूचनाएं राजस्व विभाग से संबंधित है फिर भी सूचनाएं न देने अथवा टालने की प्रवृत्ति होने के कारण आवेदन जिला पंचायत राज अधिकारी बदायूं को अंतरित कर दिया गया।
निर्धारित अवधि में सुचनाएं प्राप्त न होने पर विवश होकर प्रथम अपील जिला अधिकारी बदायूं के समक्ष प्रस्तुत की गई, किंतु अभी तक वांछित सूचनाएं प्रदान नहीं की गई हैं।