शासन की ओर से सोशल मीडिया पर सक्रियता बड़ाने
के हैं निर्देश।
सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हुए सूचना सामाजिक कार्यकर्ता हरि प्रताप सिंह राठोड़ एडवोकेट ने 24 मई 2022 को कार्यालय जिलाधिकारी बदायूं के लोक सूचना अधिकारी अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से “” वर्ष 2021,2022 में ईमेल, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।
लोक सूचना अधिकारी द्वारा अत्यधिक तत्परता दर्शाते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम एवम् नियमावली का उल्लंघन कर पत्र संख्या 101 के माध्यम से दिनांक 25 मई 2022 को आवेदन पत्र मूल रूप से वापस कर दिया। जबकि अधिनियम और नियमावली में आवेदन के वापस किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
श्री राठोड़ ने जिलाधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 05 – 07- 2022 को प्रस्तुत की। अपील में पारित आदेश के पश्चात भी सूचना नहीं दी गई। बल्कि पत्र संख्या 153 दिनांकित 27- 07- 2022 के माध्यम से सूचना प्रदान करने से मना कर दिया गया। इससे यह तो स्पष्ट है कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाही नहीं करते हैं।
जनपद के सबसे बड़े अधिकारी के कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम और नियमावली का यह हाल है तो अन्य विभागों की क्या स्थिति होगी इसका सहजता से अंदाजा लगाया जा सकता है।