भ्रष्टाचार

सूचना के अधिकार पर कुण्डली मारे बैठा है पंचायत राज विभाग।

सूचना का अधिकार अधिनियम और नियमावली का नही हो रहा है पालन।

सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हुए सूचना/ सामाजिक कार्यकर्ता हरि प्रताप सिंह राठोड़ एडवोकेट ने 24 मई 2022 को पंचायत राज विभाग बदायूं के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रेषित कर ब्लाक मुख्यालय वाली ग्राम पंचायतों के निम्न अभिलेखों के निरीक्षण कराने का आग्रह किया :-

“” ग्राम पंचायत आसफपुर, अंबियापुर, सालारपुर, जगत, समरेर, म्याऊं एवम् कादरचौक के यू पी पंचायत राज नियमावली के नियम 63 मे वर्णित अभिलेखों एवम् उक्त ग्राम पंचायतों में गठित विभिन्न समितियों के गठन से संबंधित एवम् समितियों की कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन करना है, कृपया तिथि, समय व स्थान के सम्बन्ध में सुचित करें।””

निर्धारित अवधि में सूचना प्रेषित न किए जाने पर विवश होकर प्रथम अपील दिनांक 24- 07- 2022 को प्रस्तुत की गई, किंतु अभी तक वांछित सूचनाएं प्रदान नहीं की गई हैं।

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