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25 अक्टूबर तक जनपद में धारा 144 लागू।

  • बदायूँ : 05 सितम्बर। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन वी0के0 सिंह ने अवगत कराया है कि आगामी माह सितम्बर व अक्टूबर 2023 में चेहल्लुम, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, ईद-ए-मिलाद (बारावफात) दशहरा (विजय दशमी) आदि त्यौहार मनाये जाने है।

उन्होंने धारा 144 सी०आर०पी०सी०के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायूँ की सीमा में प्रवेश करने वाले क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध निषेधात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित कर दिया है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में 05 सितम्बर 2023 से 25 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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