बदायूँ : 19 जून। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि प्रजापति समाज के उत्थान हेतु उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अर्न्तगत 15 व 7 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण एवं ऋण लेने हेतु पर्याप्त मात्रा में ऋण आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण उक्त योजना में पुनः आवदेन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों एवं परम्परागत कारीगरों के लिए निर्धारित प्रारूप पर रू0-1.00 से अधिकतम् 10.00 लाख तक के माटीकला उद्योग के अर्न्तगत गृह लघु इकाई लगाने हेतु ऋण आवेदन पत्र पुनः आमत्रित किये जाते है।
उन्होंने बताया कि बैक के माध्यम से ऋण स्वीकृत/वितरित कराया जाना है। उद्योग संचालन में मशीन/उपकरण हेतु टर्म लोन पर विभाग द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) ऋणदाता बैंको को उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, साक्षर एवं परम्परागत कारीगर हो तथा 05.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु लाभार्थी कम से कम 8वीं पास हो एवं इस विधा में प्रशिक्षित अभ्यर्थी को चयन में वरीयता प्रदान की जाएगी। शासकीय व्यवस्था के अनुसार आरक्षण अनुमन्य है।
उन्होंने बताया कि प्रजापति समाज के आवेदक अपना आवेदन पत्र पूर्णरूप से भरकर कार्यालय-जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, मो0-शहबाजपुर, निकट पुरानी चुॅगी, बरेली रोड़ बदायूँ मे जमा कर सकते हैं। ऋण आवेदन पत्र का प्रारूप किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।