December 3, 2024

पूर्ण रहें कोल्ड स्टोरेज के सभी मानक : डीएम
बदायूँ : 23 मार्च। जिलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता व मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व विजय कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट बृजेश कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक दुर्गेश कुमार सिंह, जिला उद्यान अधिकारी/उप निदेशक उद्यान, बरेली पूजा, प्रभारी शीतगृह एमए, रिजवी, उद्यान निरीक्षक जितेंद्र सिंह, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल व शीतगृह स्वामी एवं कृषक बन्धु की उपस्थिति में प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अन्तर्गत लागू किये गये “आपरेशन ग्रीन“ के तहत आलू के मूल्य स्थिरीकरण मेजर्स लिये जाने, आलू भण्डारण शुल्क एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में जिला उद्यान अधिकारी पूजा द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अन्तर्गत लागू किये गये “आपरेशन ग्रीन“ के अन्तर्गत कृषकों को आलू भण्डारण किराया शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट के संबंध में अवगत कराया गया कि कृषक आलू भण्डारणकर्ता कृषक न्यूनतम मात्रा 9 मी0टन की मात्रा भण्डारण किराया के लिये अनुमन्य है। कृषक को भण्डारित किये जाने वाले आलू की धर्मकॉंटे पर तौल की रसीद। भण्डारण से पहले कोल्ड स्टोरेज पर आलू से लदी गाड़ी/कोल्ड स्टोरेज की जियो टैग फोटो। कोल्ड स्टोरेज की रसीद जिस पर कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा व आलू भण्डारित की मात्रा का उल्लेख हो। किसान का आधार कार्ड व जमीन का प्रमाण (खतौनी/जोत बही)। किसान के बैंक खाते का विवरण हो।


कृषकों को आलू परिवहन पर 50 प्रतिशत छूट के संबंध में अवगत कराया गया कि कृषक आलू भण्डारणकर्ता कृषक न्यूनतम मात्रा 9 मी0टन की मात्रा परिवहन किराया के लिये अनुमन्य है। कृषक को परिवहन का लाभ लेने हेतु निम्न प्रपत्र की आवश्यकता होगी। किसान से की गयी आलू खरीद का प्रमाण (किसान को बैंक खाते में किया गया भुगतान, किसान के जमीन का प्रमाण), भण्डारित किये जाने वाले आलू की धर्मकॉंटे पर तौल की रसीद, भण्डारण से पहले कोल्ड स्टोरेज पर आलू से लदी गाड़ी/कोल्ड स्टोरेज की जियो टैग फोटो, कोल्ड स्टोरेज की रसीद, जिस पर कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा व आलू भण्डारित की मात्रा का उल्लेख हो, भण्डारित आलू के बिक्री का प्रमाण, संस्था का पैन कार्ड, संस्था के बैंक खाते का विवरण हो।
कोल्ड स्टोरेज में आलू भण्डारण के किराए में छूट लेने के लिए आवश्यक शर्तें- किसान से की गयी आलू खरीद का प्रमाण (किसान को बैंक खाते में किया गया भुगतान, किसान के जमीन का प्रमाण), भण्डारित किये जाने वाले आलू की धर्मकॉंटे पर तौल की रसीद, भण्डारण से पहले कोल्ड स्टोरेज पर आलू से लदी गाड़ी/कोल्ड स्टोरेज की जियो टैग फोटो, कोल्ड स्टोरेज की रसीद, जिस पर कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा व आलू भण्डारित की मात्रा का उल्लेख हो, भण्डारित आलू के बिक्री का प्रमाण, संस्था का पैन कार्ड, संस्था के बैंक खाते का विवरण।

छूट/सहायता के लिए पंजीकरण ऑन लाइन पोर्टल https:sampadamofpi.gov.in/ OPGS_Subsidy Reg.aspx पर करना जरूरी है। छूट/सहायता किसान के बैंक खाते में स्वतः अंतरित की जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा जनपद बदायूॅ के लिये रू0 270 से 290 प्रति कुंतल भण्डारण शुल्क निर्धाारत किया गया।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गयी और जिलाधिकारी द्वारा सभी शीतगृह स्वामियों को नये उद्योग लगाने एवं योजना से लाभ लेने के लिये प्रेरित किया गया। उक्त योजनान्तर्गत 35 प्रतिषत अनुदान देय है।
योजनान्तर्गत पूर्व से स्थापित खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो में निम्नांकित से सम्बन्धित उद्योग सम्मिलित होंगे, फल एवं सब्जी, पुश्प, मसाले, औशधीय एवं सुगंध फसलें एवं मषरूम प्रसंस्करण, कृशि उत्पाद यथा खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के प्रसंस्कृत उत्पाद, कृशि उत्पाद जैसे- मिल्क पाउडर, षिषु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फू्रड, कन्डेन्स्ड मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, मॉस उत्पाद का प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य) नाश्ता आहार, मिश्ठान (कोको प्रसंस्करण और चॉकलेट उत्पाद समेत) माल्टेड एक्सट्रडेड, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, वीनिंग फूड ओर एक्सट्रडेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विषेशीकृत पैकेजिंग, रीफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन।
विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट https://mofpi.nic.in/pmfme/ पर देखे जा सकते है। अधिक जानकारी हेतु व्यक्तिगत रूप से उद्यमीं एवं अन्य इच्छुक व्यक्ति जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय एवं योजना की जानकारी के सम्बन्ध में दूरभाष पर भी सम्पर्क कर सकते है तथा योजनान्तर्गत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन (डी0आर0पी0) हिमांशु सैनी मोबाइल 7078877791 पर सम्पर्क कर योजना की जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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